यूपी में निजी स्कूलों की 25% सीटों पर RTE के तहत मिलेगा प्रवेश, 2 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन

वेब पोर्टल: खबर की तहतक

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम-2009 के तहत सत्र 2026-27 के लिए निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश की प्रक्रिया की समय-सारणी जारी कर दी गई है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिलेगा।

बेसिक शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन RTE पोर्टल के माध्यम से संपन्न कराई जाएगी और पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और समान अवसर सुनिश्चित हो सके।

📅 प्रवेश के लिए चरणबद्ध आवेदन तिथियां

चरण आवेदन तिथि

प्रथम चरण 2 फरवरी से 16 फरवरी 2026

द्वितीय चरण 21 फरवरी से 7 मार्च 2026

तृतीय चरण 12 मार्च से 25 मार्च 2026

🧾 आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

माता अथवा पिता का आधार कार्ड

बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

निवास प्रमाण पत्र

जाति प्रमाण पत्र

राशन कार्ड

पेंशन / दिव्यांगता / अन्य संबंधित प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

🎓 आयु सीमा (01 अप्रैल 2026 के आधार पर)

नर्सरी: 3 से 4 वर्ष

एलकेजी: 4 से 5 वर्ष

यूकेजी: 5 से 6 वर्ष

कक्षा-1: 6 से 7 वर्ष

💻 आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी

अभिभावकों को RTE पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) और खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा सत्यापन किया जाएगा। इसके पश्चात पात्र बच्चों का चयन लॉटरी प्रणाली से होगा। चयनित बच्चों का प्रवेश निर्धारित समयसीमा में कराना अनिवार्य होगा, जिसकी जानकारी स्कूलों को पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

💰 शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था

RTE के तहत प्रवेश पाने वाले बच्चों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। शासन द्वारा प्रति छात्र निर्धारित धनराशि सीधे निजी विद्यालयों को प्रदान की जाएगी।

🎯 योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी विद्यालयों में समान, आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है, ताकि शिक्षा के माध्यम से उनका भविष्य सुरक्षित और सशक्त बनाया जा सके।

🗣️ क्या बोले मंत्री

प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि RTE के तहत 25 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समावेशन को मजबूत करती है। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश का हर पात्र बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहे।

👩‍🏫 महानिदेशक स्कूल शिक्षा का बयान

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने बताया कि RTE प्रवेश प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए पूरी समय-सारणी जारी कर दी गई है। ऑनलाइन आवेदन, सत्यापन और लॉटरी प्रक्रिया के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पात्र बच्चों को समय से निजी विद्यालयों में प्रवेश मिल सके।

✅ पात्रता

इस योजना के अंतर्गत—

अनुसूचित जाति (SC)

अनुसूचित जनजाति (ST)

सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग

अनाथ, निराश्रित, दिव्यांग, कैंसर/एचआईवी प्रभावित माता- पिता के बच्चे,दिव्यांगता, वृद्धावस्था, विधवा पेंशनर

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

के बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी।

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