चाइनीज मांझे पर सख्ती: राज्य कर विभाग ने व्यापारियों को किया जागरूक, बिक्री पर रोक लगाने की अपील

खबर की तहतक |

अंबेडकरनगर

जनपद अंबेडकरनगर के तहसील टांडा में राज्य कर विभाग की ओर से स्थानीय व्यापारिक संगठनों एवं यार्न व्यापारियों के साथ “व्यापारी संवाद कार्यक्रम” का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिबंधित चाइनीज मांझा, सिंथेटिक मांझा एवं शीशा लेपित डोरी के निर्माण, बिक्री और उपयोग पर प्रभावी रोक लगाने के लिए व्यापारियों को जागरूक करना था।

कार्यक्रम में अधिकारियों ने व्यापारियों से अपील की कि वे प्रतिबंधित चाइनीज एवं सिंथेटिक मांझे की खरीद-बिक्री से पूरी तरह दूर रहें। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ द्वारा जनहित याचिकाओं में पारित आदेशों का पालन सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

उपायुक्त राज्य कर पशुपति प्रताप सिंह ने कहा कि प्रतिबंधित मांझे का उपयोग मानव जीवन, विशेषकर दोपहिया वाहन चालकों, राहगीरों और पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। उन्होंने व्यापारियों से कानून का पालन करने, प्रतिबंधित मांझे की बिक्री न करने तथा आमजन को भी इसके प्रति जागरूक करने का आह्वान किया।

कार्यक्रम में सहायक आयुक्त राज्य कर डॉ. अंकित सिंह एवं रवीन्द्र कुमार सहित व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी मो. कासिम अंसारी, अब्दुल सलाम, जमाल अशरफ, विकास निषाद तथा बड़ी संख्या में स्थानीय व्यापारी उपस्थित रहे। सभी ने प्रतिबंधित मांझे की बिक्री रोकने और सुरक्षित विकल्प अपनाने की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।

राज्य कर विभाग ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की खरीद-बिक्री या उपयोग पाए जाने पर संबंधित कानूनों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

डिस्क्लेमर

यह समाचार राज्य कर विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई आधिकारिक जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। “खबर की तहतक” का उद्देश्य जनहित में तथ्यात्मक सूचना प्रसारित करना है। यदि भविष्य में संबंधित विभाग द्वारा किसी प्रकार का संशोधन अथवा अतिरिक्त जानकारी जारी की जाती है, तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

Call Now Button