खबर की तहतक | राष्ट्रीय समाचार नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग (Celebratory Firing) मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें मृतका के पति को ₹25 लाख का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा शस्त्र अधिनियम से जुड़े प्रावधानों के तहत भी दंड सुनाया गया है। यह मामला 31 दिसंबर 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान दक्षिण दिल्ली के एक फार्महाउस में हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार, फायरिंग के दौरान चली गोली से डॉ. अर्चना गुप्ता की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में अदालत ने पहले विधायक को गैर-इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया था, जिसके बाद शनिवार को सजा का ऐलान किया गया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दोषी को चार वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। साथ ही पीड़ित परिवार को ₹25 लाख का मुआवजा निर्धारित समय में अदा करने का निर्देश दिया गया है। आदेश का पालन न होने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास का भी प्रावधान रखा गया है। यह फैसला हर्ष फायरिंग जैसी घटनाओं के प्रति न्यायालय के सख्त रुख को दर्शाता है। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, दो वर्ष या उससे अधिक की सजा जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत विधायक की सदस्यता पर भी प्रभाव डाल सकती है, हालांकि इस संबंध में अंतिम स्थिति संबंधित संवैधानिक और वैधानिक प्रक्रिया के अधीन होगी। डिस्क्लेमर (खबर की तहतक) यह समाचार न्यायालय के आदेश एवं विश्वसनीय समाचार स्रोतों में प्रकाशित जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। यदि संबंधित पक्ष उच्च न्यायालय अथवा अन्य सक्षम न्यायालय में अपील करता है, तो मामले की कानूनी स्थिति बदल सकती है। “खबर की तहतक” न्यायिक प्रक्रिया का सम्मान करता है और पाठकों को अंतिम न्यायिक निर्णय तक प्रकरण को उसी दृष्टि से देखने की सलाह देता है। Post navigation फर्जीवाड़ा व धोखाधड़ी के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, अलीगंज पुलिस की कार्रवाई तालाब में गिरे नंदी का शव बाहर निकाला, समाजसेवियों ने पूरे विधि-विधान से किया अंतिम संस्कार