खबर की तहतक अम्बेडकरनगर। जनपद की थाना अलीगंज पुलिस ने वर्ष 2024 से दर्ज फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी और कूटरचना से संबंधित मुकदमे में वांछित एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) एवं क्षेत्राधिकारी टाण्डा के पर्यवेक्षण तथा थाना प्रभारी सुनील कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में थाना अलीगंज पुलिस टीम ने शनिवार सुबह धर्मनगर पुल के नीचे से इमरान उर्फ गुड्डू पुत्र इदरीश, निवासी मंगल बाजार, थाना कोतवाली फूलपुर, जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, आरोपी थाना अलीगंज में दर्ज मु.अ.सं. 144/2024 में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 419, 420, 467, 468, 471, 447 एवं 506 के तहत वांछित था। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी कर आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस अभिलेखों के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी के विरुद्ध आजमगढ़ जनपद के विभिन्न थानों में लूट, हत्या के प्रयास, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा अन्य गंभीर धाराओं में कई मुकदमे पूर्व से दर्ज बताए गए हैं। पुलिस का कहना है कि आरोपी के आपराधिक इतिहास का भी परीक्षण किया जा रहा है। इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक रवीश कुमार, हेड कांस्टेबल अरविन्द कुमार सरोज एवं हेड कांस्टेबल सुनील कुमार यादव शामिल रहे। डिस्क्लेमर (खबर की तहतक) यह समाचार अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में वर्णित आरोप पुलिस के अभिलेखों एवं प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित हैं। किसी भी आरोपी को सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने तक भारतीय कानून के अनुसार निर्दोष माना जाता है। “खबर की तहतक” किसी भी आरोप की स्वतंत्र पुष्टि का दावा नहीं करता तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय का पूर्ण सम्मान करता है। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Like this:Like Loading… Related Post navigation भडसार ककरडिला में युवती को घायल करने की घटना पर पुलिस का बयान, जांच और कार्रवाई जारी 2018 हर्ष फायरिंग मामले में बिहार के भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, पीड़ित परिवार को ₹25 लाख मुआवजा देने का आदेश