मालीपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 1400 ग्राम गांजा के साथ हिस्ट्रीशीटर गिरफ्तार

खबर की तहतक

अम्बेडकरनगर।

जनपद में अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मालीपुर पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने एक हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को 1400 ग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार करने का दावा किया है।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) एवं क्षेत्राधिकारी जलालपुर के पर्यवेक्षण में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मालीपुर पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई की।

पुलिस के अनुसार, 13 जून 2026 को जिन्दासपुर मोड़ से जंगल की ओर जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध रूप से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल की डिग्गी से लगभग 1400 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान जयनारायण दूबे उर्फ डब्बू पुत्र रामदयाल दूबे, निवासी तिवारी कॉलोनी, कस्बा एवं थाना मालीपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त थाना मालीपुर का हिस्ट्रीशीटर भी है।

इस संबंध में थाना मालीपुर पर मु0अ0सं0 118/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है। बरामदगी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP45E0401 को भी मोटर वाहन अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत सीज कर दिया गया है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय भेजा जा रहा है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी विभिन्न आपराधिक प्रकरण दर्ज रहे हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट तथा अन्य धाराओं से संबंधित मामले शामिल बताए गए हैं।

अभियुक्त की गिरफ्तारी में थानाध्यक्ष शशांक कुमार शुक्ला, उपनिरीक्षक जयप्रकाश केशरी, हेड कांस्टेबल करुणाशंकर मिश्रा एवं कांस्टेबल राघवेन्द्र चाहर की भूमिका रही।

डिस्क्लेमर

यह समाचार अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में वर्णित बरामदगी, गिरफ्तारी एवं आपराधिक इतिहास संबंधी जानकारी पुलिस अभिलेखों एवं प्रेस विज्ञप्ति पर आधारित है। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम न्यायालय में विचारण एवं विधिक प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत ही होगी। किसी भी अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने तक दोषी नहीं माना जा सकता। खबर की तहतक निष्पक्ष एवं तथ्यपरक पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता है।

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