जहांगीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता, अंतरजनपदीय लूटकांड का आरोपी गिरफ्तार, ₹10,500 बरामद

वेब पोर्टल “खबर की तहतक”

अम्बेडकरनगर।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जहांगीरगंज पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट की घटना में प्रकाश में आए एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से ₹10,500 नकद बरामद करने का दावा किया है।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) डॉ. तेजवीर सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी आलापुर प्रदीप सिंह चन्देल के पर्यवेक्षण में थाना जहांगीरगंज पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, थाना जहांगीरगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 83/2026, धारा 310(2), 311, 317(3), 62(2) बीएनएस से संबंधित मामले की विवेचना के दौरान प्रकाश में आए अभियुक्त अनुराग यादव उर्फ राज यादव पुत्र राम सजीवन यादव, निवासी पकड़ी भोजपुर, थाना टाण्डा, जनपद अम्बेडकरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस का दावा है कि अभियुक्त के कब्जे से लूट की घटना से संबंधित ₹10,500 नकद बरामद किए गए हैं। बरामदगी के आधार पर पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्य संकलित करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। मामले की जांच जारी है तथा घटना से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

इस कार्रवाई को क्षेत्र में अपराध नियंत्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि जनपद में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक चन्द्रकान्त सिंह, उपनिरीक्षक इन्द्रजीत सिंह यादव, कांस्टेबल गौरव यादव, रिजर्व कांस्टेबल संदीप कुशवाहा, चालक कांस्टेबल रविकिशन गौतम एवं कांस्टेबल जोगेन्द्र चौहान शामिल रहे।

डिस्क्लेमर (Disclaimer)

यह समाचार अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार में उल्लिखित गिरफ्तारी, बरामदगी एवं आरोप पुलिस के दावों पर आधारित हैं। अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम न्यायालय में विचारण एवं साक्ष्यों के परीक्षण के उपरांत ही होगी। भारतीय विधि के अनुसार किसी भी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने तक दोषी नहीं माना जा सकता। यदि मामले में किसी अन्य पक्ष का बयान या स्पष्टीकरण प्राप्त होता है तो उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। “खबर की तहतक” निष्पक्ष, संतुलित एवं तथ्यपरक पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता है।

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