पैतृक जमीन के विवाद ने छीना रिश्तों का अस्तित्व, भतीजे की हत्या के दोषी चाचा को उम्रकैद

खबर की तहतक

बिलासपुर।

रिश्तों की डोर जब लालच और विवाद की आग में उलझती है, तो उसके परिणाम कई बार बेहद दर्दनाक रूप लेते हैं। बिलासपुर में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां पैतृक जमीन और आपसी विवाद ने एक परिवार को हमेशा के लिए बिखेर दिया। अपने ही सगे भतीजे की बेरहमी से हत्या करने वाले चाचा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश लवकेश प्रताप सिंह बघेल की अदालत ने ग्राम चोरहादेवरी, रतनपुर निवासी सनत सूर्यवंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 342 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से कहा कि यह घटना आत्मरक्षा का मामला नहीं बल्कि एक पूर्व नियोजित और क्रूर हत्या थी।

अभियोजन के अनुसार, 18 फरवरी 2024 को जमीन और मोटरसाइकिल को लेकर चल रहे विवाद के दौरान आरोपी सनत सूर्यवंशी अपने भतीजे अमित भार्गव के साथ विवाद कर रहा था। दोपहर में जब अमित खेत से नहाकर घर लौटा और उसने विरोध किया, तो आरोपी उसे बातचीत के बहाने कमरे में ले गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया।

आरोप है कि इसके बाद स्टील के भारी पाइप से अमित पर सिर, कान और पीठ पर लगातार कई वार किए गए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बाहर मौजूद उसकी पत्नी और मां लगातार दरवाजा खोलने की गुहार लगाती रहीं, लेकिन आरोपी ने दरवाजा नहीं खोला। बाद में घायल अमित को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान 26 फरवरी को रायपुर स्थित अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई।

सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने आत्मरक्षा का तर्क रखा, लेकिन अदालत ने वैज्ञानिक साक्ष्यों, एफएसएल रिपोर्ट, खून से सने कपड़ों और जब्त स्टील पाइप को महत्वपूर्ण प्रमाण मानते हुए आरोपी को दोषी करार दिया। घटना के बाद मौके पर पहुंची डायल-112 टीम ने ग्रामीणों की सहायता से दरवाजा तोड़कर आरोपी को गिरफ्तार किया था।

यह घटना एक बार फिर यह सवाल खड़ा करती है कि जब रिश्तों से विश्वास खत्म होता है, तो पारिवारिक विवाद किस हद तक विनाशकारी रूप ले सकते हैं।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार न्यायालय में प्रस्तुत अभियोजन पक्ष के तथ्यों, उपलब्ध न्यायिक अभिलेखों एवं सार्वजनिक जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश संबंधित कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है। “खबर की तहतक” किसी भी पक्ष के प्रति व्यक्तिगत टिप्पणी या पूर्वाग्रह नहीं रखता तथा समाचार का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है।

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