वेब पोर्टल: खबर की तहतक ✍️ अम्बेडकर नगर (उत्तर प्रदेश)। जनपद अम्बेडकरनगर के थाना अहिरौली क्षेत्र में नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने के आरोप में पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी भीटी के पर्यवेक्षण में थाना अहिरौली पुलिस टीम ने 17 अप्रैल 2026 को मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त शेर बहादुर निषाद (उम्र लगभग 23 वर्ष), निवासी खरिकाभारी, थाना अहिरौली को गिरफ्तार किया। मामले का संक्षिप्त विवरण पुलिस अभिलेखों के अनुसार, वादी द्वारा दर्ज कराई गई रिपोर्ट में आरोप है कि उसकी नाबालिग बहन (उम्र लगभग 17 वर्ष) को अभियुक्त द्वारा बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाया गया। इस संबंध में 9 अप्रैल 2026 को थाना अहिरौली में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना प्रचलित है। लागू धाराएं एवं कार्रवाई प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की सुसंगत धाराओं के साथ-साथ पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। पूर्व आपराधिक इतिहास पुलिस अभिलेखों के अनुसार, अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में भी थाना तारुन, जनपद अयोध्या में एक आपराधिक प्रकरण दर्ज है। गिरफ्तारी करने वाली टीम – थानाध्यक्ष अभिषेक त्रिपाठी – उ0नि0 हीरालाल सरोज – उ0नि0 प्रदीप कुमार गुप्ता – हे0का0 दुर्गेश तिवारी – हे0का0 कमलेश कुमार पुलिस का कहना है कि महिला एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है और प्रकरण की विवेचना निष्पक्ष रूप से जारी है। (नोट: समाचार में उल्लिखित तथ्य पुलिस अभिलेखों एवं प्राथमिकी पर आधारित हैं। प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।) (खबर की तहतक — सच के साथ) Post navigation ” साहब, मैं अभी मरा नहीं हूँ…” — जिंदा होने का सबूत देने को मजबूर बुजुर्ग, 7 साल से भटक रहा इंसाफ के लिए