गोवध निवारण अधिनियम के मामले में एक अभियुक्त गिरफ्तार, 60 किलो गोमांस व चापड़ बरामद

खबर की तहतक ✍️

अम्बेडकर नगर।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस को एक और सफलता मिली है। थाना कोतवाली जलालपुर पुलिस टीम व सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गोवध निवारण अधिनियम से संबंधित मामले में एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में 07 मार्च 2026 को थाना जलालपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के ग्राम नगपुर मधेवा में रात करीब 1:30 बजे दबिश देकर अभियुक्त मो. अशरफ उर्फ विशाल पुत्र रईस अहमद निवासी नगपुर, थाना कोतवाली जलालपुर को गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के अनुसार अभियुक्त के विरुद्ध थाना जलालपुर में मु.अ.सं. 74/26 धारा 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से करीब 60 किलोग्राम गोमांस, एक चापड़ तथा मोटरसाइकिल (वाहन संख्या UP45J1816) बरामद की गई है।

पुलिस ने बताया कि इस प्रकरण में एक अन्य अभियुक्त सोनू पुत्र सरफू जमा निवासी नगपुर अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम लगातार प्रयास कर रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें गोवध निवारण अधिनियम, आयुध अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, महामारी अधिनियम और हत्या के प्रयास (धारा 307 भादवि) जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं।

इस कार्रवाई में थाना जलालपुर के प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह यादव, उपनिरीक्षक राजीव सागर सहित थाना पुलिस व सर्विलांस टीम के कई पुलिसकर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया है।

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