खबर की तहतक ✍️ आगरा। अब ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करना वाहन चालकों को भारी पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सड़क सुरक्षा और अनुशासन को सख्त करने के उद्देश्य से केंद्रीय मोटर यान नियमावली 1989 में बड़ा संशोधन किया है। नए प्रावधानों के तहत चालान का भुगतान तय समयसीमा में अनिवार्य कर दिया गया है। तय अवधि में चालान न भरने पर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और वाहन पंजीकरण (RC) निरस्त किया जा सकता है। संशोधित केंद्रीय मोटर यान नियम 2026 के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से एक वर्ष में पांच या उससे अधिक बार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर चालक का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया जा सकेगा। यह कार्रवाई भारत सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं पर नियंत्रण और अनुशासन लागू करने के उद्देश्य से की गई है। 45 दिन में चालान पर फैसला जरूरी नए नियमों के अनुसार, चालान जारी होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर वाहन स्वामी को या तो चालान स्वीकार कर भुगतान करना होगा या फिर पोर्टल पर दस्तावेजों के साथ आपत्ति दर्ज करानी होगी। यदि निर्धारित समय में आपत्ति नहीं की जाती, तो चालान स्वतः स्वीकार माना जाएगा और आगे की अवधि में भुगतान अनिवार्य होगा। आपत्ति खारिज हुई तो कोर्ट जाने का विकल्प यदि प्राधिकारी द्वारा वाहन स्वामी की आपत्ति खारिज कर दी जाती है, तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। हालांकि इसके लिए चालान राशि का 50 प्रतिशत अग्रिम जमा करना अनिवार्य होगा। नए नियमों के मुख्य बिंदु चालान पेपर और ई-चालान दोनों माध्यमों से जारी किया जा सकेगा कैमरा आधारित ऑटोमेटिक सिस्टम से भी चालान जनरेट होगा भौतिक चालान 15 दिन और ई-चालान 3 दिन में वाहन स्वामी तक पहुंचेगा आपत्ति निस्तारण 30 दिन में अनिवार्य, अन्यथा चालान स्वतः निरस्त लंबित चालान रहने पर DL/RC से जुड़े आवेदन नहीं निपटेंगे वाहन को पोर्टल पर “Not to be Transacted” के रूप में चिन्हित किया जा सकेगा बकाया चालान पर वाहन डिटेन भी किया जा सकता है वाहन निर्माण या रखरखाव नियमों के उल्लंघन पर RC निलंबन या निरस्तीकरण संभव साफ संदेश: अब लापरवाही नहीं चलेगी नए नियमों का सीधा संदेश है—समय पर चालान भरें, नियमों का पालन करें, वरना ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण दोनों पर कार्रवाई तय है। Post navigation बजट 2026–27 प्रदेश के उज्ज्वल भविष्य का रोडमैप: हंसराज विश्वकर्मा , विधानसभा में बोले—यह बजट आंकड़ों का नहीं, विकसित उत्तर प्रदेश का दस्तावेज़ मिशन शक्ति 5.0 के तहत अम्बेडकरनगर में महिला सशक्तिकरण अभियान, स्कूलों–बाजारों में बांटे गए जागरूकता पंपलेट