UP SIR में बड़ा अपडेट: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अब घोषणा पत्र अनिवार्य, जानें कौन-सा फॉर्म भरना होगा और कौन-से दस्तावेज जरूरी

खबर की तहतक ✍️ : डिजिटल डेस्क

लखनऊ।

उत्तर प्रदेश में चल रहे विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम-2026 (UP SIR) के बीच मतदाताओं के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि अब मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए फार्म-6 के साथ घोषणा पत्र भरना अनिवार्य होगा। यह जानकारी आयोग की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार, फार्म-6 में आवेदक को अपना नाम और पता शुद्ध वर्तनी में, नवीनतम स्पष्ट फोटो तथा वर्तमान मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज करना होगा। इसके साथ ही घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की अंतिम मतदाता सूची से स्वयं या अपने माता-पिता/दादा-दादी/नाना-नानी में से किसी एक का विवरण भरना आवश्यक होगा।

आयु प्रमाण के लिए मान्य दस्तावेज

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आयु प्रमाण के रूप में निम्न दस्तावेज मान्य होंगे—

सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

आधार कार्ड

पैन कार्ड

ड्राइविंग लाइसेंस

हाईस्कूल/इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र (जिसमें जन्मतिथि अंकित हो)

भारतीय पासपोर्ट

यदि उपरोक्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो निर्धारित आयु वर्ग के अनुसार शपथ पत्र या स्थानीय निकाय द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र भी स्वीकार किया जाएगा।

दस्तावेज न होने पर क्या करें

18 से 21 वर्ष आयु वर्ग के आवेदक माता-पिता अथवा गुरु के हस्ताक्षर से शपथ पत्र के साथ बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ के समक्ष उपस्थित होंगे।

यदि माता-पिता जीवित नहीं हैं, तो ग्राम प्रधान/नगर निगम या नगर पंचायत सदस्य द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र मान्य होगा।

21 वर्ष या उससे अधिक आयु के आवेदक केवल अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।

निवास प्रमाण के लिए जरूरी कागजात

कम से कम एक वर्ष पुराना बिजली/पानी/गैस बिल

आधार कार्ड

बैंक या डाकघर की पासबुक

भारतीय पासपोर्ट

भूमि स्वामित्व से संबंधित राजस्व अभिलेख

पंजीकृत किरायानामा या विक्रय विलेख

इनमें से कोई भी अभिलेख उपलब्ध न होने की स्थिति में स्थलीय सत्यापन कराया जाएगा।

घोषणा पत्र में देना होगा 2003 की मतदाता सूची का विवरण

घोषणा पत्र में वर्ष 2003 की मतदाता सूची से संबंधित विवरण भरना अनिवार्य है। यदि विवरण सही पाया गया तो कोई नोटिस जारी नहीं होगा, लेकिन विवरण उपलब्ध न होने या मेल न खाने की स्थिति में आवेदक को नोटिस जारी किया जाएगा, जिसका जवाब निर्धारित दस्तावेजों के साथ देना होगा।

जन्म तिथि और जन्म स्थान से जुड़े नियम

01 जुलाई 1987 से पहले जन्म: सूचीबद्ध 13 अभिलेखों में से कोई एक देना होगा।

01 जुलाई 1987 से 02 दिसंबर 2004 के बीच जन्म: स्वयं के साथ-साथ माता या पिता का जन्म प्रमाण भी देना होगा।

02 दिसंबर 2004 के बाद जन्म: स्वयं, पिता और माता—तीनों के जन्म प्रमाण आवश्यक होंगे।

यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नागरिक नहीं है, तो पासपोर्ट और वीजा की प्रति अनिवार्य होगी।

voter.eci.gov.in पर कर सकते हैं आवेदन

पात्र नागरिक भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voter.eci.gov.in पर जाकर ऑनलाइन फार्म-6 (घोषणा पत्र सहित) भर सकते हैं। वहीं ऑफलाइन आवेदन के लिए फार्म-6 और घोषणा पत्र आवश्यक दस्तावेजों के साथ बीएलओ/एईआरओ/ईआरओ के माध्यम से जमा किया जा सकता है।

निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं से अपील की है कि वे समय रहते सही जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

— खबर की तह तक न्यूज़ पोर्टल

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