दहेज उत्पीड़न व हत्या के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, भीटी पुलिस की कार्रवाई

वेबपोर्टल “खबर की तहतक”

अम्बेडकरनगर।

जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत भीटी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। दहेज उत्पीड़न एवं महिला की कथित हत्या से जुड़े मामले में वांछित चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) हरेंद्र कुमार तथा क्षेत्राधिकारी भीटी लक्ष्मीकांत मिश्रा के पर्यवेक्षण में थाना भीटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त रामनिहाल विश्वकर्मा निवासी बढ़ई का पूरा, थाना भीटी को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार आरोपी थाना भीटी में दर्ज मुकदमा संख्या 100/2026 में नामजद था, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 80(2), 85 तथा दहेज प्रतिषेध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

क्या है मामला?

पुलिस के मुताबिक, वादी द्वारा दी गई लिखित तहरीर में आरोप लगाया गया था कि उसकी पुत्री को दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि मांग पूरी न होने पर विवाहिता की जलाकर हत्या कर दी गई। शिकायत के आधार पर थाना भीटी में मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई थी।

इसी क्रम में पुलिस टीम ने शनिवार को भीटी-उमरावां मार्ग के किनारे से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

पुलिस टीम में उपनिरीक्षक ज्ञानेन्द्र सिंह एवं कांस्टेबल रामअवध शर्मा शामिल रहे।

दहेज जैसी कुप्रथा पर सख्ती जरूरी

दहेज उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों को लेकर कानून सख्त है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध विधिक प्रक्रिया के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट एवं प्राथमिकी में दर्ज आरोपों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर लगाए गए आरोप वर्तमान में जांच एवं न्यायिक विचाराधीन हैं। गिरफ्तारी मात्र से किसी व्यक्ति का दोष सिद्ध नहीं माना जाता। मामले में अंतिम सत्य एवं दोष-निर्दारण का अधिकार सक्षम न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करेगा। “खबर की तहतक” निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए सभी पक्षों के विधिक अधिकारों का सम्मान करता है।

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