नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, भीटी पुलिस को मिली सफलता

वेब पोर्टल “खबर की तहतक”

अम्बेडकरनगर।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भीटी पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता हाथ लगी है। नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर ले जाने और पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय भेज दिया है।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) हरेंद्र कुमार एवं क्षेत्राधिकारी भीटी लक्ष्मीकांत मिश्रा के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक भीटी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वांछित अभियुक्त शिवम पुत्र खुशीराम को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार, दिनांक 27 जून 2026 को करीब 12:30 बजे रानीपुर मोहन से श्रवण क्षेत्र जाने वाले मार्ग पर ग्राम रानीपुर मोहन के पास से अभियुक्त को हिरासत में लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आवश्यक विधिक कार्रवाई पूर्ण करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

मामले के संबंध में पुलिस ने बताया कि ग्राम बीबीपुर रण्डौली निवासी सभाजीत निषाद द्वारा थाना भीटी में लिखित तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि अभियुक्त शिवम उनकी नाबालिग बहन को 6 जून 2026 को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। शिकायत के आधार पर थाना भीटी में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान मामले में पॉक्सो एक्ट एवं अन्य धाराओं की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान शिवम पुत्र खुशीराम निवासी ग्राम ककरडिल्ला, थाना कोतवाली अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की विधिक प्रक्रिया नियमानुसार की जा रही है।

जनपद पुलिस ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराधों के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

डिस्क्लेमर :

यह समाचार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले में लगाए गए आरोप पुलिस अभिलेखों एवं दर्ज मुकदमे पर आधारित हैं। अभियुक्त को न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किए जाने तक कानून की दृष्टि में आरोपी माना जाएगा। “खबर की तहतक” निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करता है तथा किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि का दावा नहीं करता। मामले की अंतिम स्थिति न्यायालय के निर्णय एवं विवेचना के निष्कर्षों पर निर्भर करेगी।

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