मालीपुर पुलिस की कार्रवाई: अवैध तमंचा व कारतूस के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

खबर की तहतक ✍️

अम्बेडकरनगर | 10 मई 2026

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मालीपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस टीम ने आर्म्स एक्ट से संबंधित मुकदमे में दो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अवैध देशी तमंचा, कारतूस, मोबाइल फोन एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशानुसार चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) एवं क्षेत्राधिकारी जलालपुर के मार्गदर्शन तथा थाना अध्यक्ष मालीपुर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

प्रेस नोट के अनुसार थाना मालीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 88/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि दो व्यक्ति अवैध देशी तमंचा लेकर ग्राम हसिमपुर क्षेत्र में घूम रहे हैं। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों संदिग्धों को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान शशांक सिंह पुत्र शामशेर बहादुर सिंह, उम्र लगभग 25 वर्ष निवासी ग्राम बलईपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ तथा अवनीश देव सिंह पुत्र नगेंद्र देव सिंह, उम्र लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम बलईपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़ के रूप में हुई है।

पुलिस द्वारा तलाशी के दौरान अभियुक्तों के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा .315 बोर, एक जिन्दा कारतूस, एक मिस कारतूस, दो मोबाइल फोन, ₹200 नकद एवं एक मोटरसाइकिल बरामद की गई।

पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय भेज दिया।

बरामदगी विवरण

एक अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर

एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर

एक अदद मिस कारतूस .315 बोर

दो मोबाइल फोन

₹200 नकद

एक मोटरसाइकिल

गिरफ्तार अभियुक्त

1. शशांक सिंह पुत्र शामशेर बहादुर सिंह, निवासी ग्राम बलईपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

2. अवनीश देव सिंह पुत्र नगेंद्र देव सिंह, निवासी ग्राम बलईपुर थाना पवई जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

थाना अध्यक्ष स्वतंत्र कुमार मौर्य

उपनिरीक्षक जयप्रकाश केसरी

हेड कांस्टेबल करुणाशंकर मिश्र

हेड कांस्टेबल अमरजीत प्रजापति

कांस्टेबल संगम यादव

कांस्टेबल सतीश यादव

होमगार्ड चालक काशीराम

डिस्क्लेमर

यह समाचार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। अभियुक्तों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन है। समाचार का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है।

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