अवैध कब्जे पर चला बुलडोजर, न्यायिक प्रक्रिया के बाद ग्राम अरई की जमीन हुई मुक्त

खबर की तहतक ✍️

अंबेडकरनगर।

जनपद के जलालपुर तहसील क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी और सख्त कार्रवाई करते हुए ग्राम अरई की ग्रामसभा भूमि को कब्जामुक्त करा लिया। यह कार्रवाई पूरी तरह न्यायिक प्रक्रिया के अनुपालन में की गई, जिससे प्रशासन की सख्ती और कानून के प्रति प्रतिबद्धता साफ नजर आई।

प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ग्राम अरई में गाटा संख्या 888/0.006 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जे का मामला लंबे समय से लंबित था। इस संबंध में तहसीलदार न्यायालय द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 की धारा 67 के तहत 10 अक्टूबर 2024 को बेदखली का आदेश पारित किया गया था, जिसका अनुपालन 29 मार्च 2026 को सुनिश्चित कराया गया।

बताया गया कि कब्जेदार राममिलन द्वारा भूमि को नियमित कराने के प्रयास में उपजिलाधिकारी न्यायालय में वाद दायर किया गया था, जिसे 15 अप्रैल 2025 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ में चुनौती दी गई, जहां 8 अक्टूबर 2025 को याचिका निरस्त कर दी गई। सभी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया।

राजस्व और पुलिस टीम की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से बुलडोजर चलाकर अवैध कब्जा हटाया गया और भूमि को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया गया। साथ ही संबंधित कब्जेदार के खिलाफ क्षतिपूर्ति और व्यय वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

अब बच्चों के लिए बनेगा पार्क

अधिकारियों ने बताया कि कब्जामुक्त कराई गई इस भूमि को अब सार्वजनिक उपयोग में लाते हुए यहां चिल्ड्रन पार्क के निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे क्षेत्र के बच्चों और स्थानीय नागरिकों को एक सुरक्षित और उपयोगी स्थान मिल सकेगा।

प्रशासन की सख्त चेतावनी

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आमजन से अपील की गई है कि वे स्वयं ही अतिक्रमण हटाएं और कहीं भी अवैध कब्जे की सूचना तत्काल संबंधित अधिकारियों को दें।

👉 “खबर की तहतक” की पड़ताल में साफ है कि यह कार्रवाई सिर्फ बुलडोजर नहीं, बल्कि कानून की पूरी प्रक्रिया के बाद उठाया गया ठोस कदम है, जो भविष्य में अवैध कब्जाधारियों के लिए सख्त संदेश है।

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