RTE के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू, प्री-नर्सरी से कक्षा एक तक मिलेगा निशुल्क दाखिला

खबर की तहतक ✍️|

लखनऊ

आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा का रास्ता एक बार फिर खुल गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों की 25 प्रतिशत सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया 2 फरवरी से शुरू हो गई है। आवेदन प्री-नर्सरी से लेकर कक्षा एक तक के लिए किए जा सकते हैं।

राज्य ब्यूरो से मिली जानकारी के अनुसार, इस बार भी प्रवेश प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। इच्छुक अभिभावक www.rte25.upsdc.gov.in पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

तीन चरणों में होंगे आवेदन

पहला चरण: 2 फरवरी से 16 फरवरी

दूसरा चरण: 21 फरवरी से 7 मार्च

तीसरा चरण: 12 मार्च से 25 मार्च

आरटीई के तहत नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा एक में प्रवेश दिया जाएगा।

लॉटरी से होगा स्कूल आवंटन

आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉटरी प्रणाली के माध्यम से स्कूलों का आवंटन किया जाएगा।

पहली लॉटरी: 18 फरवरी

दूसरी लॉटरी: 9 मार्च

तीसरी लॉटरी: 29 मार्च

लॉटरी के बाद संबंधित बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा चयनित बच्चों के नामांकन के लिए विद्यालयों को निर्देश जारी किए जाएंगे। सभी आवंटित बच्चों का नामांकन हर हाल में 11 अप्रैल तक पूरा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेशभर में लाखों सीटों पर मिलेगा प्रवेश

प्रदेश के करीब 68 हजार निजी स्कूलों में लगभग 6 लाख सीटों पर आरटीई के तहत प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की गई है। पिछले वर्ष 3.37 लाख आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 2.54 लाख स्वीकृत हुए और 1.85 लाख सीटों का आवंटन किया गया था। इनमें से 1.41 लाख बच्चों को वास्तविक रूप से प्रवेश मिला था।

आयु सीमा निर्धारित

आरटीई प्रवेश के लिए बच्चों की आयु सीमा इस प्रकार तय की गई है—

नर्सरी: 3 से 4 वर्ष

एलकेजी: 4 से 5 वर्ष

यूकेजी: 5 से 6 वर्ष

कक्षा एक: 6 से 7 वर्ष

आयु की गणना 1 अप्रैल 2026 के आधार पर की जाएगी।

शिक्षा विभाग का कहना है कि आरटीई के माध्यम से समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है, और पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व ऑनलाइन बनाया गया है।

— खबर की तहतक

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