खबर की तहतक संवाददाता – अनिल कुमार यादव सुलतानपुर। जनपद के अखंड नगर थाना क्षेत्र के बेलवाई स्थित एक देसी शराब की दुकान पर निर्धारित समय से पहले शराब बिक्री किए जाने के आरोप सामने आए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायतों के बाद किए गए एक कथित स्टिंग ऑपरेशन में सुबह करीब 5 बजे शराब की बिक्री होने का दावा किया गया है। मामले को जिलाधिकारी के संज्ञान में लाए जाने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्रीय नागरिकों का आरोप है कि बेलवाई स्थित देसी शराब की दुकान पर आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित समय से पहले ही प्रतिदिन शराब की बिक्री शुरू कर दी जाती है। उनका कहना है कि इससे क्षेत्र का माहौल प्रभावित हो रहा है तथा सुबह के समय अनावश्यक भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होती है। बताया गया है कि शिकायतों की सत्यता परखने के लिए मीडिया टीम द्वारा मौके पर जाकर कथित रूप से समय एवं स्थान के साथ फोटो और वीडियो रिकॉर्ड किए गए, जिनमें निर्धारित समय से पहले बिक्री होने का दावा किया गया है। इन साक्ष्यों के आधार पर मामले को जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सूत्रों के अनुसार, जिलाधिकारी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। यदि जांच में आबकारी नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्तियों एवं जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह के समय शराब की बिक्री से क्षेत्र की शांति एवं सुरक्षा प्रभावित होती है। उन्होंने प्रशासन से आबकारी नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने और दोषियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की मांग की है। अब पूरे मामले में प्रशासनिक जांच की रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि शिकायतों में कितना तथ्य है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी। डिस्क्लेमर यह समाचार स्थानीय नागरिकों द्वारा लगाए गए आरोपों, मीडिया के कथित स्टिंग ऑपरेशन तथा उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में वर्णित आरोपों एवं दावों की स्वतंत्र पुष्टि “खबर की तहतक न्यूज़” द्वारा नहीं की गई है। मामले की वास्तविक स्थिति संबंधित प्रशासन एवं आबकारी विभाग की जांच रिपोर्ट के बाद ही स्पष्ट होगी। जांच पूर्ण होने अथवा सक्षम प्राधिकारी के अंतिम निर्णय तक किसी भी व्यक्ति, दुकान संचालक या अधिकारी को दोषी नहीं माना जाना चाहिए। यदि संबंधित पक्ष अपना स्पष्टीकरण या पक्ष प्रस्तुत करना चाहता है, तो “खबर की तहतक न्यूज़” उसे भी निष्पक्ष एवं समान प्रमुखता के साथ प्रकाशित करेगा। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Like this:Like Loading… Related Post navigation सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, समाधान दिवस में उठी कार्रवाई की मांग जन्मदिन की खुशियां मातम में बदलीं: ट्रक में पीछे से घुसी XUV, एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत