कर्ज के बोझ ने बनाया कातिल! 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या का सनसनीखेज खुलासा

वेब पोर्टल “खबर की तहतक”

टोंक (राजस्थान)।

टोंक जिले के लवादर गांव में मिली सिर कटी बुजुर्ग महिला की लाश के मामले में पुलिस ने पांच दिन बाद चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार, 70 वर्षीय विधवा महिला हरबाई की हत्या उसकी पड़ोसन द्वारा कथित रूप से चांदी के कड़े हड़पने के उद्देश्य से की गई थी।

जिला पुलिस अधीक्षक रोशन मीना के निर्देशन में तथा डीएसपी मृत्युंजय मिश्रा के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने इस ब्लाइंड मर्डर केस की गहन जांच करते हुए मामले का पर्दाफाश किया। पुलिस के अनुसार, पड़ोस में रहने वाली विधवा महिला रसाल देवी को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, आरोपी महिला कथित रूप से भारी कर्ज के दबाव में थी। जांच में सामने आया कि मृतका हरबाई के हाथों और पैरों में पहने गए चांदी के कड़े आरोपी की नजर में थे। आरोप है कि 9 जून को आरोपी ने हरबाई को अपने घर चाय पर बुलाया और मौका पाकर उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया।

पुलिस के अनुसार, हत्या के बाद शव के विभिन्न अंगों को अलग कर चांदी के कड़े निकाल लिए गए तथा साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव के हिस्सों को गांव के बाहर अलग-अलग स्थानों पर फेंक दिया गया। इसके बाद आरोपी ने कथित रूप से सबूत मिटाने का प्रयास भी किया।

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और मृतका के चांदी के कड़े बरामद करने का दावा किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी पर लगभग 25 लाख रुपये का कर्ज था, जिसमें से एक बड़ी राशि तत्काल चुकानी थी।

गौरतलब है कि मृतका हरबाई अपने पति की मृत्यु के बाद गांव में अकेली रहती थीं। उनका शव 11 जून की शाम बोरी में बंद अवस्था में बरामद हुआ था, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी।

फिलहाल पुलिस आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत कर आगे की विधिक कार्रवाई एवं विस्तृत जांच कर रही है।

डिस्क्लेमर (Disclaimer):

यह समाचार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी और उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों के आधार पर प्रकाशित किया गया है। मामले की जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की अंतिम पुष्टि सक्षम न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। “खबर की तहतक” किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक दोषी घोषित नहीं करता तथा पाठकों से अपील करता है कि वे इस समाचार को जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों के संदर्भ में ही देखें।

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