विद्युत अधिनियम के मामले में वारंटी अभियुक्त गिरफ्तार, इब्राहिमपुर पुलिस की कार्रवाई

खबर की तहतक ✍️

अम्बेडकरनगर।

जनपद में अपराध नियंत्रण एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत अम्बेडकरनगर पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना इब्राहिमपुर पुलिस ने न्यायालय से जारी गैर जमानती वारंट के एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार मा0 अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम/विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, अम्बेडकरनगर द्वारा जारी गैर जमानती अधिपत्र वाद संख्या 513/24, अपराध संख्या 1037/21, धारा 138(1)(B) विद्युत अधिनियम से संबंधित अभियुक्त तिलकदेव पुत्र रामानन्द निवासी घूरनपुर थाना इब्राहिमपुर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त की उम्र करीब 50 वर्ष बताई जा रही है।

थाना इब्राहिमपुर पुलिस टीम ने अभियुक्त को 14 मई 2026 की सुबह लगभग 7:05 बजे गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद न्यायालय रवाना कर दिया।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उपनिरीक्षक राजेन्द्र यादव, हेड कांस्टेबल राय साहब, कांस्टेबल आलोक सरोज एवं कांस्टेबल दीपेश शामिल रहे।

डिस्क्लेमर :

यह समाचार पुलिस विभाग द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर तैयार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध मामला न्यायालय में विचाराधीन है। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक निर्दोष माना जाता है। समाचार का उद्देश्य केवल तथ्यात्मक जानकारी प्रदान करना है।

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