मदारभारी मार्ग पर पुलिस की कार्रवाई, 1.249 किलो गांजा बरामद; दो युवक गिरफ्तार

खबर की तहतक न्यूज नेटवर्क

अम्बेडकरनगर

अम्बेडकरनगर जिले में मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना भीटी पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार, दोनों के कब्जे से कुल 1,249 ग्राम गांजा तथा एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

पुलिस के मुताबिक, 29 सितंबर 2026 को संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से गांजा लेकर मदारभारी की ओर जाने वाले हैं। सूचना के आधार पर भीटी पुलिस टीम ने ब्रह्मबाबा देव स्थान के पास मदारभारी जाने वाले मार्ग पर चेकिंग शुरू की।

इसी दौरान पुलिस ने काले रंग की हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली। पुलिस के अनुसार, तलाशी के दौरान उनके कब्जे से 1,249 ग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसके बाद दोनों को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की गई।

पुलिस ने गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान मोवीन अहमद उर्फ सहबाज (करीब 28 वर्ष), निवासी मिझौड़ा, थाना अहिरौली तथा रितेश उर्फ रितिक (करीब 22 वर्ष), निवासी चककुरान मिझौड़ा, थाना अहिरौली के रूप में बताई है।

बरामदगी के संबंध में थाना भीटी में मुकदमा संख्या 234/2026, धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार, मामले में आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई प्रचलित है।

बरामदगी

1,249 ग्राम गांजा, पुलिस के अनुसार

एक हीरो होंडा स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल

कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम

उपनिरीक्षक रोहित प्रभाकर राय, उपनिरीक्षक संजीव कुमार, हेड कांस्टेबल तेजबहादुर, हेड कांस्टेबल तारकेश्वर पासवान, कांस्टेबल राहुल कुमार, कांस्टेबल अत्र कुमार एवं कांस्टेबल आलोक कुमार।

मादक पदार्थों के विरुद्ध ऐसी कार्रवाई का उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना है। हालांकि, किसी भी व्यक्ति की दोषसिद्धि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही मानी जाती है।

डिस्क्लेमर :

यह समाचार थाना भीटी पुलिस द्वारा जारी प्रेस-नोट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें लगाए गए आरोप एवं बरामदगी संबंधी तथ्य पुलिस के आधिकारिक दावे हैं। गिरफ्तार किए गए सभी व्यक्तियों को न्यायालय में दोष सिद्ध होने तक कानून की दृष्टि से निर्दोष माना जाता है। समाचार का उद्देश्य किसी व्यक्ति की छवि को प्रभावित करना नहीं, बल्कि उपलब्ध आधिकारिक जानकारी को जनहित में प्रस्तुत करना है।

खबर की तहतक — तथ्यपरक खबर, जिम्मेदार प्रस्तुति।

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