टांडा में चोरी के मामले का खुलासा, वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

खबर की तहतक न्यूज नेटवर्क

पुलिस के मुताबिक ₹30,120 नकदी, मोबाइल फोन और आभूषण समेत चोरी का सामान बरामद

अम्बेडकरनगर।

कोतवाली टांडा पुलिस ने चोरी के एक मामले में वांछित चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से चोरी से संबंधित नकदी, मोबाइल फोन और आभूषण समेत अन्य सामान बरामद किया गया है।

पुलिस अधीक्षक अम्बेडकरनगर सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन में अपराधों की रोकथाम, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चोरी की घटनाओं के अनावरण के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में यह कार्रवाई की गई।

सुबह 5:10 बजे मैरिज हाल के पास गिरफ्तारी

पुलिस प्रेस-नोट के मुताबिक, उपनिरीक्षक अजीत कुमार चौधरी मय पुलिस टीम ने 22 सितंबर 2026 को सुबह करीब 5:10 बजे लक्ष्मी मैरेज हाल, पियारेपुर, थाना कोतवाली टांडा क्षेत्र से सैय्यद हसन उर्फ हेनू पुत्र शफीकुल हसन, निवासी चिन्तौरा कला, थाना कोतवाली टांडा, उम्र करीब 31 वर्ष को गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार आरोपी थाना कोतवाली टांडा में दर्ज मु0अ0सं0 227/2026, धारा 305(क)/331(4)/317(2) बीएनएस में वांछित था।

₹30,120 नकदी समेत आभूषण बरामद

पुलिस द्वारा जारी विवरण के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से कुल ₹30,120 नकद बरामद हुए। इसमें ₹500 के 44 नोट, ₹200 के 40 नोट और ₹20 के छह नोट शामिल हैं।

इसके अलावा पुलिस ने एक Realme Narzo मोबाइल फोन, तीन जोड़ी पायल, एक नथ, चार अंगूठियां, दो टप्स, एक चैन मय पेंडेंट, एक जोड़ी सुई-धागा तथा तीन जोड़ी कान की बालियां बरामद किए जाने की जानकारी दी है।

पुलिस के मुताबिक बरामद आभूषणों में पीली और सफेद धातु के सामान शामिल हैं।

बरामदगी के आधार पर आगे की कार्रवाई

पुलिस का कहना है कि बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई पूरी की जा रही है और उसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस कार्रवाई में उपनिरीक्षक अजीत कुमार चौधरी, कांस्टेबल राजू यादव, कांस्टेबल सूरज कुमार तथा रिजर्व कांस्टेबल प्रदीप कुमार शामिल रहे।

खबर की तहतक की ओर से इस मामले में पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी को पाठकों तक पहुंचाया जा रहा है। मामले में आगे की स्थिति न्यायालयीन एवं विवेचनात्मक प्रक्रिया के अनुसार स्पष्ट होगी।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी प्रेस-नोट में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर प्रकाशित किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी और बरामदगी के संबंध में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार का उद्देश्य नहीं है। गिरफ्तार किया जाना दोष सिद्ध होना नहीं है। अभियुक्त को न्यायालय में अपना पक्ष रखने का पूरा कानूनी अधिकार है और अंतिम दोषसिद्धि न्यायालय के निर्णय के अधीन होगी। बरामद सामान के संबंध में भी अंतिम वैधानिक निष्कर्ष संबंधित जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही माना जाएगा।

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