स्कूल का ताला तोड़कर बैटरी-इन्वर्टर चोरी का खुलासा, दो गिरफ्तार

खबर की तहतक न्यूज नेटवर्क

अम्बेडकरनगर।

थाना भीटी क्षेत्र के उच्च प्राथमिक विद्यालय बसोहरी में हुई चोरी की घटना का पुलिस ने खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने मामले में दो युवकों को गिरफ्तार करते हुए चोरी की गई दो बैटरी और एक इन्वर्टर बरामद किया है। घटना में प्रयुक्त एक डिस्कवर मोटरसाइकिल भी पुलिस के कब्जे में ली गई है।

पुलिस के अनुसार, 25 अगस्त 2026 की रात उच्च प्राथमिक विद्यालय बसोहरी (कम्पोजिट 1-8) के एक कक्ष का ताला तोड़कर अज्ञात चोरों द्वारा दो बैटरी और एक इन्वर्टर चोरी कर लिया गया था। मामले में विद्यालय के प्रधानाध्यापक अखिलेश कुमार तिवारी की तहरीर पर थाना भीटी में मुकदमा अपराध संख्या 217/2026, धारा 305/331(4) बीएनएस के तहत अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।

मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक, घटना के अनावरण के लिए गठित टीम को मुखबिर से सूचना मिली। इसके आधार पर पुलिस ने 14 सितंबर 2026 को रात 01:06 बजे भीटी-चनहा मुख्य मार्ग पर तारुन की ओर जाने वाले मोड़ के पास दो संदिग्धों को पकड़ा।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमन गोस्वामी उर्फ रघुनन्दन गोस्वामी (18 वर्ष) निवासी अर्जुनपुर मटेहनिया, थाना अहिरौली तथा कुनाल शर्मा उर्फ उदय शर्मा (20 वर्ष) निवासी भ्यूरा, थाना अहिरौली के रूप में हुई है।

पुलिस का कहना है कि दोनों के कब्जे से मोटरसाइकिल पर लदी दो बैटरी और एक इन्वर्टर बरामद हुआ। बरामदगी के आधार पर मुकदमे में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है।

यह सामान हुआ बरामद

– 02 चोरी की बैटरी

– 01 चोरी किया गया इन्वर्टर

– 01 डिस्कवर मोटरसाइकिल, कथित तौर पर घटना में प्रयुक्त

पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों आरोपियों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस टीम

उपनिरीक्षक रोहित प्रभाकर राय, उपनिरीक्षक जयमूरत, हेड कांस्टेबल तारकेश्वर पासवान, कांस्टेबल राहुल यादव एवं कांस्टेबल अत्र कुमार की टीम ने कार्रवाई की।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार थाना भीटी पुलिस द्वारा जारी प्रेस-नोट में दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। आरोपियों के संबंध में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों और पूछताछ में कथित स्वीकारोक्ति की स्वतंत्र न्यायिक पुष्टि इस समाचार के स्तर पर नहीं हुई है। किसी व्यक्ति को दोषी ठहराना हमारा उद्देश्य नहीं है। दोष सिद्ध होना न्यायालय के अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा।

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