271 ग्राम अवैध मारफीन बरामद, दो अभियुक्त गिरफ्तार

खबर की तहतक न्यूज नेटवर्क

अंबेडकरनगर।

मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना आलापुर पुलिस ने दो अभियुक्तों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से तीन पैकेट में कुल 271 ग्राम अवैध मारफीन बरामद हुई है।

पुलिस प्रेस-नोट के अनुसार यह कार्रवाई 13 सितंबर 2026 को की गई। उपनिरीक्षक अरुण कुमार सिंह, उपनिरीक्षक बालमुकुन्द यादव तथा कांस्टेबल वैभव यादव और मान सिंह की टीम द्वारा थाना आलापुर में दर्ज मु0अ0सं0 189/2026, धारा 8/21 NDPS Act से संबंधित अभियुक्तों की तलाश की जा रही थी।

इसी दौरान पुलिस को मिली सूचना के आधार पर आमादरवेशपुर के पास करीब 6:50 बजे दो लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि तलाशी के दौरान उनके कब्जे से तीन पैकेटों में कुल 271 ग्राम मारफीन बरामद हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान—

गुलाब गोस्वामी पुत्र बच्चालाल गोस्वामी, निवासी ग्राम मसेना मिर्जापुर, थाना आलापुर, उम्र करीब 21 वर्ष।

साकेत गोस्वामी पुत्र गिरजा शंकर गोस्वामी, निवासी ग्राम मसेना मिर्जापुर, थाना आलापुर, उम्र करीब 25 वर्ष के रूप में हुई है।

एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी बताया गया

पुलिस ने प्रेस-नोट में गिरफ्तार अभियुक्त गुलाब गोस्वामी के विरुद्ध पूर्व में चार मुकदमे दर्ज होने की जानकारी दी है। इनमें वर्ष 2021 से 2025 के बीच मारपीट, धमकी और अन्य धाराओं से संबंधित मामले शामिल बताए गए हैं।

नशे के खिलाफ कार्रवाई का संदेश

मादक पदार्थों का अवैध कारोबार केवल कानून-व्यवस्था की चुनौती नहीं, बल्कि युवाओं और परिवारों के भविष्य से जुड़ा गंभीर सामाजिक मुद्दा भी है। ऐसे मामलों में पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ समाज की जिम्मेदारी भी अहम हो जाती है, क्योंकि नशे की गिरफ्त अक्सर एक व्यक्ति से निकलकर पूरे परिवार को प्रभावित कर सकती है।

पुलिस का कहना है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान आगे भी जारी रहेगा और मादक पदार्थों की तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

खबर की तहतक ऐसे मामलों में पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के आधार पर समाचार प्रस्तुत करता है, ताकि पाठकों तक तथ्यात्मक और संतुलित जानकारी पहुंच सके।

डिस्क्लेमर:

यह समाचार थाना आलापुर पुलिस द्वारा जारी प्रेस-नोट में उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 271 ग्राम मारफीन बरामद हुई है और उनके विरुद्ध NDPS Act के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपों एवं बरामदगी की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार में नहीं की गई है। किसी भी आरोपी को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने तक कानून की दृष्टि में निर्दोष माना जाता है। मामले में अंतिम सत्य एवं दोष/निर्दोषता का निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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