खबर की तहतक | जलालपुर/अम्बेडकरनगर। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना जहांगीरगंज पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना स्थानीय पर दर्ज मु0अ0सं0 18/2026 में हत्या एवं साक्ष्य मिटाने से संबंधित धाराओं के तहत पुलिस ने चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुश्री प्राची सिंह के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) डॉ. तेजवीर सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी आलापुर प्रदीप सिंह चंदेल के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस के अनुसार मुखबिर की सूचना पर 08 अगस्त 2026 को थाना जहांगीरगंज पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। विवेचना के दौरान प्राप्त बिसरा रिपोर्ट के आधार पर मामले में महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए पहले लगी धारा 281/106(1) बीएनएस को हटाया गया तथा धारा 61(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई। गिरफ्तार आरोपी – आलोक तिवारी (19 वर्ष) – अंकित तिवारी (25 वर्ष) – संजय यादव (35 वर्ष) – अनुभव (19 वर्ष) सभी निवासी ग्राम ककरापार, थाना जहांगीरगंज, जनपद अम्बेडकरनगर बताए गए हैं। मामले में कौन-कौन से अपराध शामिल हैं? पुलिस द्वारा लगाए गए प्रावधानों के अनुसार इस प्रकरण में निम्न गंभीर अपराधों की जांच की जा रही है: 1. धारा 103(1) बीएनएस – हत्या (Murder) यह धारा किसी व्यक्ति की जान लेने के गंभीर आरोप से संबंधित है। पुलिस का कहना है कि विवेचना और बिसरा रिपोर्ट के बाद मृत्यु को संदिग्ध मानते हुए हत्या की दिशा में जांच की जा रही है। 2. धारा 61(2) बीएनएस – अपराध के साक्ष्य को छिपाना/नष्ट करना इस धारा का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी गंभीर अपराध के बाद उसके सबूत मिटाने, छिपाने या जांच को प्रभावित करने का आरोप हो। पुलिस इसी पहलू की भी जांच कर रही है। 3. हटाई गई धाराएं – 281/106(1) बीएनएस प्रारंभिक जांच में लगी इन धाराओं को बिसरा रिपोर्ट आने के बाद विवेचना में संशोधित कर हटा दिया गया। इससे संकेत मिलता है कि जांच की दिशा प्रारंभिक अनुमान से बदलकर अधिक गंभीर अपराध की ओर गई है। एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी सामने आया पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी अंकित तिवारी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम, मारपीट, धमकी, एससी/एसटी एक्ट, जालसाजी, गोवध निवारण अधिनियम तथा गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमे पूर्व में दर्ज रहे हैं। पुलिस उसके आपराधिक इतिहास की भी जांच कर रही है। पुलिस टीम कार्रवाई करने वाली टीम में थानाध्यक्ष रितेश कुमार पाण्डेय, उपनिरीक्षक रामबली सिंह यादव, उपनिरीक्षक अनिल यादव तथा पुलिस कर्मी दुर्गा यादव, प्रमोद यादव और मनोज यादव शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी। डिस्क्लेमर : यह समाचार थाना जहांगीरगंज पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। आरोपियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप पुलिस विवेचना के अधीन हैं। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक सभी आरोपी कानूनन निर्दोष माने जाते हैं। खबर की तहतक किसी भी व्यक्ति को दोषी घोषित नहीं करता तथा पाठकों से आधिकारिक जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा करने की अपील करता है। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Like this:Like Loading… Related Post navigation काम दिलाने के बहाने युवती को मध्यप्रदेश ले जाकर बेचने का आरोप, महिला समेत तीन गिरफ्तार बछड़े को भूख से तड़पता देख कुतिया ने पिलाया अपना दूध, भावुक कर देने वाला वीडियो वायरल