मालीपुर पुलिस को बड़ी सफलता: चोरी के चार आरोपी गिरफ्तार, ट्यूबवेल का सामान बरामद

खबर की तहतक

अम्बेडकरनगर।

थाना मालीपुर पुलिस ने चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए चार आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी गया ट्यूबवेल का सामान और घटना में प्रयुक्त एक ई-रिक्शा बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार 31 जुलाई 2026 को थानाध्यक्ष शशांक कुमार शुक्ला के नेतृत्व में उपनिरीक्षक जय प्रकाश केशरी अपनी टीम के साथ क्षेत्र में गश्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि थाना मालीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 139/2026 से संबंधित चोरी गया ट्यूबवेल का पंखा और डिलीवरी पाइप चार व्यक्ति ई-रिक्शा से सुल्तानपुर जनपद के अखण्डनगर क्षेत्र स्थित एक कबाड़ की दुकान पर बेचने ले जा रहे हैं।

सूचना पर पुलिस टीम ने खानपुर उमरन-ताहापुर चकरोड पर घेराबंदी कर ई-रिक्शा संख्या UP45AT8170 को रोक लिया। तलाशी के दौरान वाहन से दो ट्यूबवेल के पंखे तथा एक डिलीवरी पाइप बरामद किया गया। बरामदगी के बाद चारों व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार आरोपी

– महातम सिंह निवासी ग्राम खानपुर उमरन, थाना मालीपुर, अम्बेडकरनगर

– पवन कुमार निवासी ग्राम खानपुर उमरन, थाना मालीपुर, अम्बेडकरनगर

– शिव नारायण यादव उर्फ मोनू निवासी ग्राम खानपुर उमरन, थाना मालीपुर, अम्बेडकरनगर

– आशीष गुप्ता निवासी ग्राम बरामदपुर, थाना अखण्डनगर, जनपद सुल्तानपुर

बरामदगी

– दो अदद ट्यूबवेल पंखा

– एक अदद ट्यूबवेल डिलीवरी पाइप

– ई-रिक्शा संख्या UP45AT8170

पुलिस ने बताया कि इस मामले में थाना मालीपुर में दर्ज मुकदमा संख्या 139/2026 में धारा 331(4)/305 बीएनएस के साथ धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोतरी की गई है। घटना में प्रयुक्त ई-रिक्शा को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत ऑनलाइन सीज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

डिस्क्लेमर :

यह समाचार अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। समाचार में उल्लिखित व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाए गए हैं। प्रकरण की जांच एवं न्यायिक प्रक्रिया जारी है। भारतीय कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध न कर दिया जाए। वेब पोर्टल “खबर की तहतक” किसी भी आरोपी को दोषी घोषित नहीं करता और पाठकों से आग्रह करता है कि वे अंतिम निष्कर्ष के लिए न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

Call Now Button