खबर की तहतक अम्बेडकरनगर। जनपद में अपराध एवं मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना बसखारी पुलिस को बड़ी सफलता मिलने का दावा किया गया है। पुलिस टीम ने एक युवक को 1.043 किलोग्राम अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से नकदी, मोबाइल फोन तथा एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह तथा अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) हरेन्द्र कुमार द्वारा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर नितीश कुमार तिवारी के निर्देशन तथा प्रभारी निरीक्षक बसखारी भूपेन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण में यह कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 27 जुलाई 2026 को शाम लगभग 4:57 बजे थाना बसखारी पुलिस टीम संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पटना मुबारकपुर नहर के किनारे एक युवक को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी में उसके पास से 1.043 किलोग्राम गांजा बरामद होने का दावा किया गया। गिरफ्तार युवक की पहचान पंकज कुमार (22 वर्ष) पुत्र स्वर्गीय प्रहलाद निवासी ग्राम साबितपुर, थाना राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से ₹30,200 नकद, दो मोबाइल फोन तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल संख्या UP50AH9885 भी बरामद करने की बात कही है। पुलिस के मुताबिक बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाना बसखारी में मु.अ.सं. 192/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपी को आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बरामदगी का विवरण 1.043 किलोग्राम अवैध गांजा ₹30,200 नकद 02 मोबाइल फोन मोटरसाइकिल संख्या UP50AH9885 कार्रवाई करने वाली पुलिस टीम उ0नि0 प्रेम बहादुर यादव उ0नि0 ओमकार पटेल का0 अनिल यादव का0 निखिल यादव का0 विजय यादव जनपद पुलिस ने कहा है कि मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध कारोबार के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा तथा ऐसे मामलों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। डिस्क्लेमर : यह समाचार जनपद अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर तैयार किया गया है। समाचार में उल्लिखित गिरफ्तारी, बरामदगी एवं अन्य तथ्य पुलिस के दावों पर आधारित हैं। मामले की विवेचना प्रचलित है और अंतिम सत्यापन न्यायालयीन प्रक्रिया के उपरांत ही माना जाएगा। भारतीय विधि व्यवस्था के अनुसार किसी भी आरोपी को तब तक दोषी नहीं माना जाता जब तक सक्षम न्यायालय द्वारा आरोप सिद्ध न कर दिया जाए। खबर की तहतक निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति की दोषसिद्धि का दावा नहीं करता। Share this: Share on Facebook (Opens in new window) Facebook Share on X (Opens in new window) X Like this:Like Loading… Related Post navigation अकबरपुर में मेडिकल स्टोर सील, MOIC के बयान के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म जलालपुर हाइडिल परिसर में इंटरलॉकिंग निर्माण की गुणवत्ता पर उठे सवाल, मानकविहीन कार्य का आरोप