शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, बसखारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता

खबर की तहतक ✍️

अम्बेडकरनगर।

जनपद की थाना बसखारी पुलिस ने नए आपराधिक कानून के तहत दर्ज जीरो एफआईआर मामले में कार्रवाई करते हुए शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को ग्राम बुढनापुर कट से दबोचकर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) हरेन्द्र कुमार के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी नगर नितीश तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना बसखारी पुलिस को यह सफलता मिली।

थानाध्यक्ष सुनील कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त देवेन्द्र यादव पुत्र स्वर्गीय इन्द्रजीत यादव निवासी माझा चहौड़ा थाना धनघटा जनपद संतकबीर नगर को गिरफ्तार किया। आरोपी पर आरोप है कि उसने पीड़िता को शादी का झांसा देकर कई वर्षों तक दुष्कर्म किया तथा धमकी भी दी।

पुलिस के अनुसार पीड़िता ने इस संबंध में थाना कसोला जनपद रेवाड़ी, हरियाणा में मामला दर्ज कराया था। चूंकि पीड़िता मूल रूप से थाना बसखारी क्षेत्र की निवासी है, इसलिए नए आपराधिक कानून के तहत यह मामला जीरो एफआईआर के माध्यम से थाना बसखारी स्थानांतरित किया गया। इसके बाद थाना बसखारी में मु0अ0सं0 71/2026 धारा 376(2)N/506 आईपीसी एवं 4 पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

विवेचना और साक्ष्य संकलन के आधार पर पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी। इसी क्रम में पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 13 मई 2026 की शाम करीब 7:30 बजे ग्राम बुढनापुर कट से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम में वरिष्ठ उपनिरीक्षक शशांक शुक्ला, उपनिरीक्षक प्रेम बहादुर यादव, कांस्टेबल अमित चौरसिया एवं कांस्टेबल सौरभ यादव शामिल रहे।

डिस्क्लेमर

यह समाचार पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक प्रेस नोट के आधार पर प्रकाशित किया गया है। आरोपी के विरुद्ध लगाए गए आरोप प्रारंभिक जांच और दर्ज मुकदमे पर आधारित हैं। न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने तक किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जाता। पीड़िता की पहचान कानूनन गोपनीय रखी गई है।

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