महिला की हत्या के मामले में वांछित आरोपी गिरफ्तार, दो अन्य आरोपी पहले ही भेजे जा चुके हैं जेल

खबर की तहतक न्यूज नेटवर्क

भीटी, अम्बेडकरनगर।

जनपद अम्बेडकरनगर के थाना भीटी क्षेत्र में महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने एक और वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजेश कुमार निषाद (42 वर्ष), पुत्र स्वर्गीय रामअचल निषाद, निवासी ग्राम बनखोदवा, थाना भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे 15 अक्टूबर 2026 को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया। मामले में नामजद दो अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

लकड़ी की थुन्ही से हमला कर महिला की हत्या का आरोप

पुलिस की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, 12 अक्टूबर 2026 को शाम करीब 5:30 बजे ग्राम बनखोदवा में सुषमा उर्फ गुड़िया की कथित तौर पर लकड़ी की थुन्ही से हमला कर हत्या किए जाने का मामला सामने आया था।

इस संबंध में वादी राममूरत निषाद पुत्र कृष्णराम, निवासी ग्राम सझवा, थाना भीटी, जनपद अम्बेडकरनगर की तहरीर के आधार पर थाना भीटी में मुकदमा अपराध संख्या 245/2026 दर्ज किया गया था।

पुलिस के अनुसार, तहरीर में घटना में आरोपी के माता-पिता की संलिप्तता और मृतका के पति रामयश तथा उनके दोनों बच्चों को जान से मारने की धमकी दिए जाने के आरोप भी लगाए गए थे।

किन धाराओं में दर्ज है मुकदमा?

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103(1), 61(2), 333 और 351(3) के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। पुलिस का कहना है कि मामले में वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में राजेश कुमार निषाद को गिरफ्तार किया गया।

इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक कृष्णबली सिंह, हेड कांस्टेबल तेजबहादुर, कांस्टेबल आलोक कुमार और रिजर्व कांस्टेबल विकास दीक्षित शामिल रहे।

खबर की तहतक | सच के साथ… सदैव आपके साथ।

डिस्क्लेमर :

यह समाचार अम्बेडकरनगर पुलिस द्वारा जारी प्रेस नोट में उपलब्ध जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें वर्णित आरोप पुलिस के आधिकारिक विवरण एवं प्राथमिकी में उल्लिखित तथ्यों पर आधारित हैं। आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि इस समाचार के माध्यम से नहीं की गई है। गिरफ्तार व्यक्ति के विरुद्ध आरोपों का अंतिम निर्धारण सक्षम न्यायालय द्वारा साक्ष्यों और विधिक प्रक्रिया के आधार पर किया जाएगा। समाचार का उद्देश्य केवल जनहित में सूचना प्रदान करना है, किसी व्यक्ति को दोषी घोषित करना नहीं।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You missed

Call Now Button